RBI लागू करेगा New Cheque Truncation System, Cheque जमा करने के कुछ ही घंटों में आ जाएगी राशि

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नई दिल्ली: RBI New Cheque Truncation System लागू करने जा रहा है। अगर आप भी चेक जमा करने के बाद पैसे आने का कई दिन इंतज़ार करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ख़बर है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) `4 अक्टूबर 2025` से बैंकों में चेक जमा करने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू कर रहा है। इस नई व्यवस्था से चेक जमा करने के कुछ ही घंटों में आपके खाते में पैसे आ जाएँगे। यह नई प्रणाली चेक समाशोधन (clearing) की मौजूदा `T+1` यानी एक दिन के चक्र को बदलकर कुछ ही घंटों में पूरा करेगी।

अब कुछ घंटों में ही हो जाएगी चेक की Clearing

यह नई व्यवस्था `चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस)` (Cheque Truncation System – CTS) पर आधारित होगी। सीटीएस चेक समाशोधन की एक इलेक्ट्रॉनिक विधि है, जिसमें चेक को भौतिक रूप से एक बैंक से दूसरे बैंक तक ले जाने की ज़रूरत नहीं होती।

– कैसे काम करेगा नया सिस्टम: इस नई व्यवस्था के तहत, बैंकों द्वारा प्राप्त चेक को लगातार स्कैन, प्रस्तुत और पास किया जाएगा। यह काम पूरे बैंक कार्यदिवस के दौरान लगातार चलेगा, जिससे चेक क्लियरिंग की प्रक्रिया बहुत तेज़ हो जाएगी।

– आरबीआई का लक्ष्य: आरबीआई ने कहा है कि यह बदलाव `समाशोधन की दक्षता` में सुधार करने, `भाग लेने वाले बैंकों के लिए निपटान जोखिम को कम करने` और सबसे ज़रूरी, `ग्राहक अनुभव` को बेहतर बनाने के लिए किया गया है।

दो चरणों में लागू होगी यह नई सुविधा

आरबीआई इस नई सुविधा को दो चरणों में लागू करेगा ताकि सभी बैंक आसानी से इसके लिए तैयार हो सकें।

– पहला चरण (4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026): इस चरण में, बैंकों की शाखाओं में जमा किए गए चेक को स्कैन करके एक ही प्रस्तुति सत्र (सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक) के दौरान लगातार समाशोधन के लिए भेजा जाएगा। आहर्ता बैंकों को शाम 7:00 बजे तक इन चेकों की पुष्टि (सकारात्मक/नकारात्मक) करनी होगी। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो चेक को स्वीकृत माना जाएगा और निपटान (`settlement`) के लिए शामिल कर लिया जाएगा।

– दूसरा चरण (3 जनवरी 2026 से): यह चरण इस प्रक्रिया को और भी ज़्यादा तेज़ बना देगा। इसमें चेक क्लियरिंग का समय `T+3 क्लियर घंटों` में बदल जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर बैंक को कोई चेक सुबह 10:00 बजे से 11:00 बजे के बीच मिलता है, तो आहर्ता बैंक को दोपहर 2:00 बजे तक उसकी पुष्टि करनी होगी। अगर तीन घंटे में पुष्टि नहीं होती है, तो उसे स्वीकृत मान लिया जाएगा।

ग्राहकों को मिलेंगे ये बड़े फायदे

इस नई व्यवस्था से ग्राहकों को कई सीधे फ़ायदे मिलेंगे:

– तुरंत भुगतान: निपटान पूरा होने पर, प्रस्तुत करने वाला बैंक तुरंत भुगतान जारी करेगा और यह भुगतान सफल निपटान के एक घंटे के भीतर ग्राहक के खाते में जमा हो जाएगा।

– बेहतर सुरक्षा: सीटीएस प्रणाली में, चेक का भौतिक मूवमेंट (physical movement) नहीं होता, जिससे धोखाधड़ी (fraud) की संभावना कम हो जाती है और सुरक्षा बढ़ जाती है।

– समय की बचत: ग्राहकों को अब चेक क्लियर होने का एक या दो दिन तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जिससे उनका समय बचेगा और पैसों का प्रवाह भी तेज़ होगा।

आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे इन बदलावों के लिए पूरी तरह से तैयार रहें और सबसे ज़रूरी, अपने ग्राहकों को भी इस नई सुविधा के बारे में पूरी तरह से अवगत कराएं ताकि वे इसका फ़ायदा उठा सकें। यह बदलाव भारत की बैंकिंग प्रणाली को और भी ज़्यादा आधुनिक, कुशल और ग्राहक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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