नई दिल्ली: New Income Tax Bill भारत की कर प्रणाली (`tax system`) में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव लेकर आन रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के शीर्ष निकाय, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने नए आयकर विधेयक (`Income Tax Bill`) का स्वागत किया है। आईसीएआई का कहना है कि यह विधेयक एक सरल और स्पष्ट कर ढांचा (`tax framework`) प्रदान करेगा, जिससे देश में `कारोबार सुगमता` (Ease of Doing Business) को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। यह नया विधेयक `छह दशक पुराने` आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा और `1 अप्रैल, 2026` से लागू होगा।
आईसीएआई के 90 सुझावों को किया गया शामिल
New Income Tax Bill को बनाने में सरकार ने विभिन्न पक्षों से परामर्श लिया था।
– परामर्श प्रक्रिया: आईसीएआई ने बताया कि इस विधेयक को तैयार करते समय एक संसदीय प्रवर समिति (`Parliamentary Select Committee`) ने आईसीएआई और अन्य संबंधित स्टेकहोल्डर्स (`stakeholders`) से सुझाव लिए थे।
– प्रमुख सुझाव: आईसीएआई के लगभग 90 सुझावों को इस नए बिल में शामिल किया गया है, जिनमें से दो महत्वपूर्ण सुझाव ये हैं:
1. वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी): एएमटी (`Alternative Minimum Tax – AMT`) अब सिर्फ उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्होंने कुछ `आय या निवेश से जुड़ी कर कटौती` (tax deductions) का दावा किया है।
2. रिफंड की प्रक्रिया: रिफंड (`refund`) पाने के लिए `तय तारीख को या उससे पहले रिटर्न दाखिल करने` की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। इससे करदाताओं (`taxpayers`) को काफ़ी सहूलियत मिलेगी।
सरल और स्पष्ट कर ढांचा: कारोबार सुगमता का वादा
आईसीएआई का मानना है कि नए विधेयक की संरचना और प्रावधानों को व्यवस्थित किया गया है, जिससे यह एक सरल और स्पष्ट कर ढांचा प्रदान करता है।
– सरकार की प्रतिबद्धता: यह बदलाव सरकार की `कारोबार सुगमता` को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
– निवेश को बढ़ावा: आईसीएआई के अनुसार, यह नया कानून भारत के निवेश (`investment`) के लिए एक पसंदीदा गंतव्य (`preferred destination`) बनने के लक्ष्य को `सपोर्ट` (`support`) करेगा, क्योंकि एक सरल और पारदर्शी टैक्स सिस्टम (tax system) निवेशकों को आकर्षित करता है।
आईसीएआई का यह बयान दिखाता है कि नया आयकर विधेयक केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा रिफॉर्म (`reform`) है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है, जिससे न सिर्फ़ करदाताओं बल्कि पूरे बिज़नेस सेक्टर (`business sector`) को फ़ायदा होगा।
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